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धर्मांतरण मामले में आरोपी निदा खान को बड़ा झटका कोर्ट ने नहीं दी अंतरिम जमानत



Nida Khan Bail Denied: महाराष्ट्र के नासिक जिले में टीसीएस से जुड़े BPO में जबरन धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न मामले में मास्टरमाइंड निदा खान को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, नासिक कोर्ट ने सोमवार को निदा खान को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने 20 अप्रैल को निदा खान की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद निदा खान की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 27 अप्रैल को तय की गई है। 

गर्भवती होने का हवाला देकर लगाई जमानत याचिका

बता दें, निदा खान ने अपनी अंतरिम जमानत याचिका में खुद के गर्भवती होने का हवाला देते हुए राहत की मांग की थी। वहीं, आरोपी के परिवार ने भी दावा किया था कि निदा खान दो महीने की गर्भवती है, लेकिन कोर्ट ने आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया। 

इस अहम मामले की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट जज केजी जोशी की बेंच कर रही है। जिसकी कोर्ट प्रोसिडिंग को सरकारी वकील द्वारा कॉन्फिडेंशियल रखने की अपील की गई है। 



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