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मध्य प्रदेश विधानसभा में बिल पास मोहन यादव बोले प्रदेश के करोड़ लोगों के लिए आज सुनहरा दिन…



Madhya Pradesh Assembly passes Uniform Civil Code: मध्य प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल को वॉयस वोट से पास करने के बाद, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे राज्य के लोगों के लिए “गोल्डन चैप्टर” बताया। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक कानून देश के बुनियादी सिद्धांत ‘एक देश, एक संविधान, एक झंडा, एक नेता’ को मजबूत करता है।

इस बीच उन्होंने कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वह अपनी तुष्टिकरण की राजनीति के कारण “सुनहरे इतिहास” का मौका गंवा रही है और बिल को आदिवासी विरोधी बताया।

विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने कांग्रेस MLA आरिफ मसूद की इस मांग का समर्थन किया कि बिल को डिटेल में जांच के लिए सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। सिंघार ने तर्क दिया कि सरकार को UCC बिल पास करने के बजाय अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) समुदाय के लिए 27% आरक्षण लागू करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

मुख्यमंत्री के भाषण के बाद, स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने टेक्निकल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर गौतम टेटवाल को बिल पेश करने का निर्देश दिया। इसे वॉइस वोट से पास कर दिया गया, जबकि विपक्षी सांसद विरोध करने के लिए सदन के वेल में जमा हो गए थे।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कहा?

यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड बिल का पास होना सच में मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों के लिए एक सुनहरा दिन है। मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में इस कानून का लागू होना ‘एक देश, एक संविधान, एक झंडा, एक नेता’ के विज़न के प्रति हमारी सच्ची कमिटमेंट दिखाता है, जिसे डॉ. भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सपोर्ट किया था।’

आगे उन्होंने कहा ‘यह कदम महिलाओं को एक से ज़्यादा शादी से होने वाली तकलीफ़ से आज़ादी दिलाएगा और उनके अधिकारों के लिए सरकारी मदद पक्की करेगा, मैं पूरे राज्य को बधाई देना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, वे हमेशा हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट क्यों डालना चाहते हैं?’ कांग्रेस की इसी गलत सोच की वजह से आजादी के समय देश का बंटवारा हुआ था।’

UCC पास होने वाला 5वां राज्य बना 

  • इस मंज़ूरी के साथ, मध्य प्रदेश यूनिफ़ॉर्म सिविल लॉ फ्रेमवर्क लागू करने या अपनाने वाला पांचवां भारतीय राज्य बन गया है। 
  • गोवा: आजादी से पहले से ही 1867 के पुर्तगाली सिविल कोड के तहत चलता है, जो धर्म की परवाह किए बिना सभी निवासियों पर लागू होता है।
  • उत्तराखंड: आज़ादी के बाद फरवरी 2024 में अपना UCC बिल पास करने वाला पहला राज्य बना, जिस पर मार्च 2024 में साइन करके कानून बनाया गया।
  • गुजरात: मार्च 2026 में अपना UCC कानून लागू किया।
  • असम: मई 2026 में कॉमन सिविल लॉ कानून पास किया गया।

मध्य प्रदेश UCC बिल की मुख्य बातें

छह सदस्यों वाली कमिटी ने इस बिल का ड्राफ्ट तैयार किया था। राज्य कैबिनेट ने रविवार, 19 जुलाई, 2026 को मानसून सेशन से पहले जगदीशपुर में एक खास मीटिंग के दौरान इस बिल को मंजूरी दे दी। हालांकि, यह कानून राज्य की बड़ी आदिवासी आबादी को साफ तौर पर छूट देता है, लेकिन यह दूसरे समुदायों में बड़े कानूनी सुधार लाता है।

एक से ज़्यादा शादी और इनफ़ॉर्मल तलाक पर बैन: एक से ज़्यादा शादी को गैर-कानूनी बनाता है और तीन तलाक और निकाह हलाला जैसी प्रथाओं को अपराध मानता है। एक अधिकारी ने साफ किया, “बोलकर तलाक देना या इनफ़ॉर्मल पंचायतों द्वारा लिए गए फ़ैसलों को पूरी तरह से गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया है। अब, शादी सिर्फ़ कानून में बताए गए साफ़ और कानूनी आधारों पर ही खत्म की जा सकती है।”

जरूरी पोर्टल रजिस्ट्रेशन: महिलाओं के लिए एलिमनी और कानूनी अधिकारों की गारंटी के लिए सभी शादियों और तलाक को सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर करना जरूरी है।

लिव-इन रिलेशनशिप और बच्चों के लिए सुरक्षा: बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करते हुए लिव-इन रिलेशनशिप के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। अधिकारी ने आगे कहा, “कोड ने कानूनी दायरे से ‘नाजायज़’ शब्द हटा दिया है। शादीशुदा या अविवाहित माता-पिता के बच्चे, चाहे वे बायोलॉजिकल हों, गोद लिए गए हों, या सरोगेसी या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (ART) से पैदा हुए हो, उन्हें कानूनी तौर पर बराबर का दर्जा मिलेगा।”

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