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मुजफ्फरपुर समेत जिलों में जमीन रजिस्ट्री पर रोक जिलों के विशेष और कोर क्षेत्रों पर लागू बिहार में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की…




बिहार सरकार ने राज्य में शहरीकरण को नई दिशा देने और अनियोजित विकास पर अंकुश लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने मुजफ्फरपुर, पटना और गयाजी सहित प्रदेश के 11 जिलों के चिन्हित विशेष और कोर क्षेत्रों में भूमि की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण और किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह कदम इन क्षेत्रों में अत्याधुनिक सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना का हिस्सा है। यह प्रतिबंध इन जिलों के विशेष और कोर क्षेत्रों पर लागू होगा, जिसमें जमीन की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण और किसी भी तरह का निर्माण शामिल है। सरकार का उद्देश्य इन क्षेत्रों में व्यवस्थित शहरी विकास सुनिश्चित करना है, ताकि भविष्य में शहरों के विस्तार में कोई बाधा न आए। जमीन की रजिस्ट्री-निर्माण पर रोक सरकार की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, यह कार्रवाई ‘बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012’ की धारा-9(7) के तहत की गई है। इस निर्णय का मुख्य लक्ष्य इन शहरों के लिए एक सुव्यवस्थित मास्टर प्लान और जोनल प्लान तैयार करना है। अधिकारियों का मानना है कि बिना योजना के हो रहे निर्माण से शहरी विस्तार में दिक्कतें आ सकती हैं, जिसे रोकने के लिए यह ‘फ्रीज’ (रोक) लगाया गया है। विभाग ने इस रोक के लिए दो अलग-अलग समय सीमाएं निर्धारित की हैं। पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर के चिन्हित क्षेत्रों में मास्टर प्लान और जोनल प्लान अधिसूचित होने तक, यानी 31 मार्च 2027 तक जमीन की रजिस्ट्री-निर्माण पर रोक रहेगी। वहीं, मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी (सीतापुरम) के विशेष क्षेत्रों के लिए यह पाबंदी 30 जून 2027 तक प्रभावी रहेगी। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे सरकार के प्रधान सचिव विनय कुमार की ओर से जारी हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि इन 11 टाउनशिप के विकास से राज्य की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन आएगा। सैटेलाइट टाउनशिप बनने से नए आर्थिक केंद्र बनेंगे, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और मौजूदा बड़े शहरों पर आबादी का बोझ कम होगा। इससे नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली शहरी सुविधाएं मिलेंगी और नियोजित विकास के कारण निजी तथा संस्थागत निवेश में भी वृद्धि की उम्मीद है।



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