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नालंदा में सेंटर पर की परीक्षा कोचिंग और साइबर कैफे पर पाबंदी चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे मजिस्ट्रेट…




बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी(AEDO) प्रतियोगिता परीक्षा को कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जिला दंडाधिकारी के निर्देश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत अनुमंडल मुख्यालय के सभी 15 परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश परीक्षा शुरू होने के एक दिन पहले यानी 13 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा, जो आगामी 21 अप्रैल को परीक्षा समाप्ति तक जारी रहेगा। परीक्षा कुल तीन चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण 14-15 अप्रैल, द्वितीय चरण 17-18 अप्रैल और तृतीय चरण 20-21 अप्रैल को निर्धारित है। सफल संचालन के लिए बिहारशरीफ के जिन 15 केंद्रों को चिन्हित किया गया है, उनमें नालंदा कॉलेज बिहारशरीफ, सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज उदवंतपुरी, सोगरा कॉलेज गगनदीवान, बिहार टाउन उच्च विद्यालय सलुगंज, एस.एस. बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कचहरी रोड, पी.एल. साहू +2 उच्च विद्यालय सोहसराय, सोगरा उच्च विद्यालय +2 समाहरणालय के नजदीक, आदर्श +2 उच्च विद्यालय (बिहार टाउन उच्च विद्यालय कैंपस) शामिल हैं। इसके अलावा नेशनल +2 उच्च विद्यालय शेखाना, राजकीय कन्या +2 उच्च विद्यालय सोहसराय, जबाहर कन्या +2 उच्च विद्यालय झींगनगर, राजकीय कन्या मध्य विद्यालय कमरूद्दीनगंज, आवासीय मोडल मध्य विद्यालय भैसासुर, रोजमेरी लैण्ड स्कूल रांची रोड और सनबीम सेन्ट्रल स्कूल कोसुक राजगीर रोड शामिल हैं। इन सभी केंद्रों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से दंडाधिकारियों और पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है।
फोटो स्टेट दुकान और साइबर कैफे बंद रहेंगे प्रशासनिक आदेश के अनुसार, इन केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के जमा होने, किसी भी प्रकार का घातक हथियार, लाठी, भाला या लाइसेंसी आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी फोटो स्टेट दुकानें, साइबर कैफे और कोचिंग संस्थान सुबह 10:00 बजे से परीक्षा की समाप्ति तक बंद रहेंगे। सेंटर के अंदर मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं इसके साथ ही लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर भी रोक लगा दी गई है। परीक्षार्थियों को केंद्र के अंदर मोबाइल या किसी भी अन्य आपत्तिजनक सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह आदेश शवयात्रा, ड्यूटी पर तैनात कर्मियों और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।



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