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तेलंगाना में रक् तचरित्र रेपिस् ट ने मिटा दिए दो परिवार पीड़िता उसकी मां और नानी समेत लोगों की हत्या कत्ल से पहले…



तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले से एक रूह कंपा देने वाला मामला सामने आया है। यहां शहाबद थाना क्षेत्र में एक पॉक्‍सो  (POCSO)  एक्ट का आरोपी राजकुमार जमानत से बाहर निकलते ही नाबालिग रेप पीड़िता, उसकी मां और नानी की बेरहमी से हत्या कर दी। यही नहीं इस हमले के बाद आरोपी ने अपनी खुद की पत्नी और दो बच्चों की भी हत्या कर दी।

छह लोगों की हत्या करने के बाद आरोपी ने अपने परिजनों को फोन कर बताया कि उसने दोनों परिवारों को खत्म कर दिया और वह अब खुद आत्महत्या करने जा रहा है। आत्महत्या की बात कहने के बाद से आरोपी फरार हो गया। पुलिस उसे पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चला रही है और मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

आपको बता दें कि बीते मई महीने में पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत राजकुमार के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया गया था। जिसके चलते वह जेल गया था। पीड़िता के भाई के मुताबिक, परिवार में सिर्फ मामूली घरेलू झगड़े हुए थे। रात के समय आरोपी ने कथित तौर पर घर का दरवाजा बंद किया, चीख-पुकार दबाने के लिए घर के उपकरण (AC, पंखा, TV) चालू किए और सोते हुए अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों की हत्या कर दी।

6 हत्याओं से कांप गया तेलंगाना

रंगा रेड्डी जिले की हाल के सालों में सबसे भयानक वारदात में आरोपी राजकुमार ने पहले दैवलागुडा गांव में अपने घर पर अपनी पत्नी पार्वती सरिता (30) और अपने दो बच्चों – एक चार साल का बेटा और 18 महीने का बच्चे की हत्या की। इसके बाद वह लगभग छह किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में गया, जहां उसने कथित तौर पर 17 साल की एक लड़की की हत्या कर दी। इस लड़की ने 16 मई को उसके खिलाफ POCSO के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। उसने लड़की की मां लक्ष्मी (45) और नानी रुक्कम्मा (65) की भी हत्या कर दी।

क्या बोली पुलिस?

इस पूरे मामले को लेकर फ्यूचर सिटी के पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी ने कहा, “शुरुआती जांच से पता चलता है कि आरोपी ने रात में दो अलग-अलग जगहों पर हत्याएं कीं। इसके बाद, उसने अपने पिता को फोन किया और अपराध के बारे में बताया। जिसके बाद से आरोपी फरार है। पुलिस की स्पेशल टीमें बनाई गई हैं और हमें कुछ सुराग मिले हैं। आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।

POCSO एक्ट क्या है?

दरअसल, पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम Protection of Children from Sexual Offences Act है। भारत में बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और अश्लील सामग्री से बचाने के खातिर यह एक सख्त कानून है। POCSO को साल 2012 में लागू किया गया था। नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न, यौन शोषण या नाबालिग से जुड़ी अश्लील सामग्री से जुड़े अपराधों के मामले में आरोपी पर POCSO के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है।



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