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का बैंकों और को निर्देश लाइसेंस या अन्य अप्रवूल के लिए मई से पोर्टल का करना होगा इस्तेमाल…


भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि 1 मई 2025 से सभी बैंक, फाइनेंस कंपनियां और अन्य विनियमित संस्थाएं किसी भी प्रकार की अनुमति, लाइसेंस और अनुमोदन के लिए आवेदन केवल PRAVAAH पोर्टल के माध्यम से ही करेंगी। सोमवार (28 अप्रैल) को जारी एक आधिकारिक बयान में केंद्रीय बैंक ने कहा, “1 मई 2025 से प्रभावी रूप से, सभी बैंकों, फाइनेंस कंपनियों और विनियमित संस्थाओं को सलाह दी जाती है कि वे रिजर्व बैंक को रेगुलेटरी अनुमति, लाइसेंस और अनुमोदन के लिए अपने आवेदन PRAVAAH पोर्टल पर पहले से उपलब्ध एप्लीकेशन फॉर्म का उपयोग करते हुए जमा करें।”

रिजर्व बैंक ने आगे कहा, “सभी विनियमित संस्थाओं को उपरोक्त निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है। पोर्टल तक पहुंचने, आवेदन जमा करने और उनकी स्थिति को ट्रैक करने से संबंधित निर्देश आदि पोर्टल पर ही उपलब्ध हैं।”

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PRAVAAH क्या है?

PRAVAAH का पूरा नाम है Platform for Regulatory Application, Validation and Authorization। यह एक सुरक्षित वेब-आधारित पोर्टल है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 28 मई 2024 को लॉन्च किया था। PRAVAAH का उद्देश्य एक ऐसा इंटीग्रेटेड, सिक्योर और सुगम प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जहां व्यक्ति और कंपनियां RBI से विभिन्न प्रकार की अनुमतियों के लिए आवेदन कर सकें।

RBI की 11 अप्रैल की प्रेस रिलीज के अनुसार, PRAVAAH पोर्टल को अपनाने की प्रक्रिया में लगातार प्रगति देखी गई है और अब तक इसके माध्यम से 3000 से ज्यादा आवेदन जमा किए जा चुके हैं। यह पोर्टल आवेदनों को डिजिटल तरीके से जमा करने की सुविधा प्रदान करता है और आवेदक पोर्टल के माध्यम से एसएमएस और ईमेल के जरिए अपने आवेदन की स्थिति की निगरानी भी कर सकते हैं।

वर्तमान में पोर्टल पर उपयोग के लिए 108 फॉर्म उपलब्ध हैं और आवश्यकता के अनुसार आगे और फॉर्म भी जोड़े जाएंगे। पोर्टल पर एक ऐसी सुविधा भी मौजूद है, जिसके जरिए आवेदक आरबीआई द्वारा मांगी गई अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण भी जमा कर सकते हैं। रिजर्व बैंक समयबद्ध तरीके से अपने निर्णय की जानकारी भी PRAVAAH पोर्टल के माध्यम से ही देगा।


First Published – April 29, 2025 | 12:33 PM IST



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