
Neet UG Paper Leak: नीट पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के ऐलान के बाद अब केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है।
इस मामले में राज्यों और संबंधित हाईकोर्ट को निर्देश की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में चार हाईकोर्ट को पत्र लिखा जाएगा, जिसमें लोक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन जिन चार राज्यों में होगा, उनमें बॉम्बे (औरंगाबाद और नागपुर बेंच), कलकत्ता, दिल्ली और मध्य प्रदेश शामिल है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द आ सकेगा फैसला
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों पर सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2024 के तहत मुकदमा चलेगा। केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों और हाईकोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का अनुरोध करेगी। इन फास्ट ट्रैक कोर्ट में नीट पेपर लीक से संबंधित मामलों की सुनवाई रोजाना की जाएगी, जिससे की जांच और ट्रायल में देरी न लगे और दोषियों को जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके।
सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम में किन पर होंगे लागू?
सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम UPSC, SSC, RRB, IBPS, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों की भर्ती परीक्षाओं के अलावा एनटीए द्वारा आयोजित किए जाने वाली परीक्षाओं पर लागू होता है। अब क्योंकि NTA द्वारा आयोजित परीक्षाएं इस कानून के तहत आती हैं, इसलिए इन परीक्षाओं में अनुचित साधनों (अनुचित तरीकों) से जुड़े मामले भी इसके दायरे में आएंगे।