
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ‘प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश, 2026’ जारी किया है। इस नए निर्देश के तहत, जिन इलाकों में पाइप से प्राकृतिक गैस (PNG) पहुंचाने का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वहां के घरों में LPG (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) की सप्लाई बंद कर दी जाएगी, अगर वे तीन महीने के अंदर पाइप वाली गैस के विकल्प को नहीं अपनाते हैं।
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह आदेश सभी पर लागू नहीं होता; जहां तकनीकी कारणों से कनेक्शन देना संभव नहीं होगा, वहां छूट दी जाएगी।
90 दिनों का अल्टीमेटम
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी यह आदेश, 90 दिनों की एक सख्त समय-सीमा तय करता है। जैसे ही कोई अधिकृत गैस एजेंसी किसी घर को यह सूचित करती है कि उनके दरवाजे पर PNG कनेक्टिविटी उपलब्ध है, तो उपभोक्ता के पास कनेक्शन के लिए आवेदन करने हेतु तीन महीने का समय होता है।
इस नियम का पालन न करने पर, उस पते पर LPG सिलेंडर की रिफिलिंग (दोबारा भराई) अपने-आप बंद कर दी जाएगी। ऐसे मामलों में, एक ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ (NOC) जारी किया जाएगा, जिससे तकनीकी बाधाएं दूर होने तक LPG का उपयोग जारी रखा जा सके।
वैश्विक आपूर्ति संबंधी चुनौतियों से निपटना
पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव, जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य में शिपिंग मार्गों में रुकावटें और प्रमुख द्रवीकरण (liquefaction) सुविधाओं को हुआ नुकसान शामिल है, ने LPG के आयात पर भारी दबाव डाल दिया है।
शहरी केंद्रों में, जहां पाइपलाइन का बुनियादी ढांचा पहले से ही विकसित है, इस बदलाव को अनिवार्य करके सरकार का लक्ष्य LPG के भंडार को उन ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराना है, जहां पाइपलाइन की सुविधा नहीं है।
इसका उद्देश्य एक ही इलाके में सिलेंडर-वितरण नेटवर्क और पाइपलाइन ग्रिड, दोनों को बनाए रखने की दोहरी व्यवस्था को समाप्त करना भी है; साथ ही, घरेलू स्तर पर उत्पादित प्राकृतिक गैस और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं पर अधिक निर्भरता बढ़ाना है।
बुनियादी ढांचे का त्वरित विकास
अब सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए यह अनिवार्य है कि वे पाइपलाइन बिछाने हेतु ‘राइट ऑफ वे’ (रास्ता देने) की अनुमति, 10 से 60 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रदान करें। अगर कोई प्राधिकरण इस निर्धारित अवधि के भीतर कोई जवाब नहीं देता है, तो यह मान लिया जाएगा कि अनुमति प्रदान कर दी गई है।
इसके अतिरिक्त, ‘निवासी कल्याण संघों’ (RWAs) और हाउसिंग सोसाइटियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे आवेदन प्राप्त होने के तीन कार्य-दिवसों के भीतर, ‘लास्ट-माइल कनेक्टिविटी’ (अंतिम-छोर तक पहुंच) के लिए अनुमति प्रदान करें। अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी पाइपलाइन लगाने के कार्य में बाधा डालती है, तो औपचारिक नोटिस जारी होने की स्थिति में, पूरे आवासीय परिसर की LPG आपूर्ति बंद होने का जोखिम उत्पन्न हो सकता है।