
IB official Ankit Sharma Murder Case: सोमवार, 13 जुलाई को कड़कड़डूमा कोर्ट ने साल, 2000 में दिल्ली दंगे में आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है।
कोर्ट ने AAP के पूर्व पार्षद समेत 5 दोषी करार दिया है। कोर्ट ने नाजिम, काशिम, अनस, जावेद और ताहिर हुसैन को मर्डर, किडनैपिंग, दुश्मनी फैलाने, किडनैपिंग और दंगा करने का दोषी ठहराया है। वहीं, कोर्ट ने 6 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है।
कोर्ट में फूट-फूटकर रोने लगा ताहिर हुसैन
सोमवार, 13 जुलाई को कड़कड़डूमा जब कड़कड़डूमा कोर्ट ने आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड अपना अंतिम फैसला सुनाया, तो आरोपी आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन कोर्ट में फूट-फूटकर रोने लगा। बता दें कि वहीं, कोर्ट ने 6 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है।