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दिन की रिमांड में भेजे गए पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को ने किया था गिरफ्तार…



Sanjeev Arora in ED Remand: गुरुग्राम सेशंस कोर्ट ने पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत चल रहे एक मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। हालांकि ED ने उन्हें कोर्ट में पेश कर 10 दिन की रिमांड मांगी थी। 

बता दें, शनिवार को ED ने संजीव अरोड़ा को उनके चंडीगढ़ स्थित घर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें गुरुग्राम स्थित ED कार्यालय ले जाया गया। फिलहाल ED की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। 

‘5 मई को मामला दर्ज हुआ, लेकिन कोई FIR कॉपी नहीं मिली’

संजीव अरोड़ा को 7 दिन की रिमांड पर भेजे जाने पर, उनके वकील अर्जुन ने कहा है, “10 दिन की रिमांड के लिए एक अर्जी दाखिल की गई थी। 7 दिन की रिमांड मंजूर की गई है… ED ने असल में कोई जांच नहीं की। उन्होंने 5 मई को मामला दर्ज किया और 9 मई की सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह राजनीति से प्रेरित और सोची-समझी साजिश है। कोई जांच नहीं की गई…।”

उन्होंने यह भी आरोप लगाया, “… वे (ED) सीधे आए और मंत्री को गिरफ्तार कर लिया… हमें आज तक FIR की कॉपी नहीं मिली है। ED ने तलाशी आदेश के दौरान यह FIR दर्ज की थी… अदालत ने उनकी दोबारा पेशी के लिए 16 मई की तारीख तय की है, जो गुड़गांव में होगी।” 

बता दें, ईडी ने 10 घंटे की जांच के बाद शनिवार को लुधियाना वेस्ट से विधायक संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। यह ईडी की उनके घर और प्रतिष्ठानों पर तीसरी, और एक महीने में दूसरी छापेमारी थी। जांच एजेंसी के मुताबिक, अरोड़ा और उनसे जुड़ी कंपनियों पर करीब ₹157.12 करोड़ की फर्जी बिक्री और शेल कंपनियों के जरिए फर्जी एक्सपोर्ट दिखाने के आरोप हैं।



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