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बांका में मार्च तक लाइफ सर्टिफिकेशन मेंडेटरी नहीं कराने पर बंद हो जाएगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन…




बांका में समाज कल्याण विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के सभी लाभार्थियों के लिए 31 मार्च तक जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। निर्धारित तिथि तक प्रमाणीकरण नहीं कराने वाले पेंशनभोगियों की पेंशन रोक दी जाएगी। विभाग ने सभी पात्र व्यक्तियों से समय पर सत्यापन कराने की अपील की है। यह जीवन प्रमाणीकरण सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मृत पेंशनभोगियों की पहचान करने और ई-लाभार्थी पोर्टल के डेटाबेस को अपडेट करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से 22 दिसंबर 2025 से निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण का कार्य जारी है, जिसके तहत जिले भर में पेंशनभोगियों का सत्यापन किया जा रहा है। छह प्रमुख योजनाओं के लाभार्थियों के लिए जीवन प्रमाणीकरण आवश्यक सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत संचालित छह प्रमुख योजनाओं के लाभार्थियों के लिए जीवन प्रमाणीकरण आवश्यक है। इनमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी निःशक्तता पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और बिहार निःशक्तता पेंशन योजना शामिल हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार, जिले में अब तक 1,80,521 पेंशनभोगियों का जीवन प्रमाणीकरण किया जा चुका है। हालांकि, अभी भी कई पेंशनभोगियों का सत्यापन लंबित है। जीवन प्रमाणीकरण न होने के कारण मृत पेंशनभोगियों की जानकारी डेटाबेस में अपडेट नहीं हो पा रही है, जिससे विभाग को प्रबंधन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। निकट संबंधी से लिखित सूचना प्राप्त की जाएगी निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर उसका मृत्यु प्रमाण-पत्र या परिवार के सदस्य अथवा निकट संबंधी से लिखित सूचना प्राप्त की जाएगी। यदि मृत्यु की सूचना मिलती है लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पाती है, तो ऐसे पेंशनभोगियों की पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। इसकी सूचना पंचायत भवन सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी चस्पा की जाएगी। जीवन प्रमाणीकरण के लिए पेंशनभोगियों को अपने पहचान पत्र के साथ नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, प्रखंड कार्यालय या संबंधित सरकारी केंद्र पर जाकर सत्यापन कराना होगा। कई स्थानों पर आधार-आधारित बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट) के माध्यम से भी सत्यापन किया जा रहा है। विभाग ने सभी लाभार्थियों से 31 मार्च से पहले अनिवार्य रूप से जीवन प्रमाणीकरण कराने का आग्रह किया है।



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