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दरभंगा में रेप मामले में उम्रकैद चार साल पहले नाबालिग को बंधक बनाया था मुंह में कपड़ा डालकर किया था गलत…




दरभंगा में गुरुवार को 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म हुआ था। विशेष पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सुलेखा झा की अदालत ने मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा दी है। इसके अलावा 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। अदालत ने ये सजा सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर गांव निवासी गौतम शर्मा के बेटे विवेक कुमार शर्मा को सुनाई है। अभियोजन पक्ष के प्रभारी स्पेशल पीपी अमर प्रकाश ने बताया कि दोषी ने एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता शोर नहीं मचा सके, इसके लिए आरोपी ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। घटना के अगले दिन उसकी कराहने की आवाज सुनकर लोग पहुंचे और पानी पिलाकर उसे होश में लाया था। 4 साल पहले हुई थी एफआईआर घटना की प्राथमिकी 21 सितंबर 2022 को दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अनुसंधान के बाद न्यायालय में आरोपपत्र समर्पित किया गया।
गुरुवार को सजा के बिंदु पर हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने इसे जघन्य सामाजिक अपराध बताते हुए अदालत से दोषी को अधिकतम सजा देने की मांग की। वहीं, बचाव पक्ष ने आरोपी की कम उम्र का हवाला देते हुए न्यूनतम सजा देने की अपील की।
पीड़िता को 6 लाख मुआवजा मिलेगा अदालत ने अभियोजन-बचाव पक्ष की दलीलों और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखने के बाद आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत उम्रकैद की सजा दी। 50 हजार रुपए अर्थदंड, धारा 4 के तहत 25 साल का सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड, भादवि की धारा 341 के तहत 1 महीने का कारावास और धारा 342 के तहत 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा न्यायालय ने पीड़िता को 6 लाख रुपए मुआवजा भुगतान करने का भी आदेश दिया।



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