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गोपालगंज हत्याकांड दो दोषियों को उम्रकैद कोर्ट ने हजार रुपये का जुर्माना लगाया धारा में हजार का अर्थदंड…




गोपालगंज के मांझागढ़ थाना क्षेत्र के बहुचर्चित हत्याकांड में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय (ADJ-2) की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर कुल 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। दोषी ठहराए गए आरोपियों की पहचान मांझागढ़ थाना क्षेत्र के कोलेदुआं गांव निवासी सुमंत सिंह उर्फ भोला सिंह और सोनू राज उर्फ सोनू सिंह के रूप में हुई है। अदालत ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत दोनों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दोनों को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। धारा 307 में भी सजा अदालत ने धारा 307 के तहत दोनों दोषियों को पांच वर्ष के कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर हुई कार्रवाई यह मामला मांझागढ़ थाना कांड संख्या 284/23 से संबंधित है। घटना के बाद गोपालगंज पुलिस ने जांच के दौरान डिजिटल, तकनीकी और फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए थे। पुलिस ने इन साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया था। गवाहों और वैज्ञानिक प्रमाणों से दोष साबित अदालत में लोक अभियोजक की ओर से ठोस गवाह और वैज्ञानिक प्रमाण पेश किए गए। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।



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