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गोपालगंज में हत्या मामले अधेड़ को उम्रकैद हजार रुपए का अर्थदंड वर्ष पुराने मामले में कोर्ट का फैसला…




गोपालगंज के सिविल कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश 11 सह विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट संदीप कुमार की कोर्ट ने तीन वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में एक अधेड़ को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा अर्थदंड नहीं देने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी एससी/एसटी एक्ट परवेज हसन तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता विनय मिश्र की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त कुचायकोट थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव निवासी बादशाह यादव को चनावे मंडलकारा भेज दिया गया है। दरअसल बताया जाता है कि कुचायकोट थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के मनोज राम ने बैनामा जमीन रजिस्ट्री कराई थी। आरोपित बादशाह यादव उस जमीन पर कब्जा नहीं होने दे रहा था तथा उन्हें जमीन खाली कर चले जाने के लिए दबाव बना रहा था। जाति सूचक शब्द कहते हुए मारपीट इसी विवाद में जाति सूचक शब्द कहते हुए प्रताड़ित कर मारपीटकर उसकी हत्या कर दी गई थी।मामले को लेकर मृतक की पत्नी ऊषा देवी ने अपने ही गांव के बादशाह यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी।बचाव और अभियोजन पक्ष के दलीले सुनने के बाद अदालत ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।



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