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टोल नहीं चुकाने पर अब नहीं मिलेंगी ये सुविधाएं केन्द्र सरकार ने सख्त किए नियम



Toll Tax New Rules : नेशनल हाईवे का आनंद लेने वाले वाहन मालिकों के लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। केन्द्र सरकार ने मंगलवार यानी आज से ही वाहनों के लिए टोल नियम सख्त कर दिए हैं। नए टोल नियम के तहत यदि आपके गाड़ी का टोल बकाया है, तो आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

टोल नहीं चुकाने वालों की खैर नहीं

सरकार के नए नियम की मानें तो अब टोल न चुकाने वाले वाहनों को NOC, फिटनेस सर्टिफिकेट और नेशनल परमिट जैसी सेवाएं नहीं मिलेंगी। यह नया नियम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में बदलाव करते हुए सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स (द्वितीय संशोधन), 2026 के तहत किया गया है। इसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन बढ़ाना और टोल चोरी को समाप्त करना है।

बकाया टोल पर नहीं मिलेंगे ये सेवाएं 

नए नियम के तहत, कुछ प्रक्रियाओं के लिए टोल का बेदाग रिकॉर्ड होना अनिवार्य होगा। इसमें अगर किसी गाड़ी पर टोल का बकाया है, तो उसकी ये सर्विसेज रोक दी जाएंगी…

सरकार का यह फैसला डिजिटल प्रक्रिया और बैरियर-मुक्त सफर की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह निर्णय भविष्य में लागू होने वाले ‘मल्टी-लेन फ्री फ्लो’ सिस्टम की तैयारी का हिस्सा है। इस नई प्रणाली में राजमार्गों पर कोई फिजिकल टोल बैरियर नहीं होगा, बल्कि वाहन बिना रुके गुजरेंगे और टोल स्वतः कट जाएगा। ऐसे में नियमों की सख्ती यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी वाहन मालिक भुगतान से बच न सके।

सरकार ने नियमों को आसान बनाने के लिए ‘फॉर्म 28’ में भी बदलाव किए हैं। अब आवेदन करते समय वाहन मालिक को यह घोषणा करनी होगी कि उसके वाहन पर कोई टोल बकाया नहीं है। साथ ही, फॉर्म 28 के कुछ हिस्सों को अब ऑनलाइन पोर्टल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी जारी किया जा सकेगा, जिससे आम लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। इन सख्त प्रावधानों से न सिर्फ सरकारी राजस्व बढ़ेगा, बल्कि राजमार्गों पर लगने वाले जाम से भी राहत मिलेगी।



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