
Flight Ticket Cancellation New Rules: हवाई जहाज से सफर करने वालों के लिए यह राहत भरी खबर है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जल्दी-जल्दी में हम फ्लाइट टिकट बुक कर लते हैं, उसके कुछ देर बाद प्लान बदल जाता है या नाम में कोई मिस्टेक हो जाती है। ऐसे में एयरलाइन इसके लिए अच्छी-खासी रकम वसूल लेती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि DGCA ने फ्लाइट टिकट रिफंड और कैंसिलेशन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है।
दरअसल, DGCA के नए नियमों के मुताबिक अगर आपने सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से टिकट बुक किया है, तो बुकिंग के 48 घंटों के भीतर आप बिना चार्ज के कैंसलेशन कर सकते हैं या उसमें बदलाव कर सकते हैं।
आदेश में कहा गया है कि एयरलाइन को बुकिंग के बाद यात्रियों को 48 घंटे तक ‘लुक-इन’ ऑप्शन देना होगा। यानी आपको अपनी यात्रा पर दोबारा सोचने के लिए दो दिन का समय बिना किसी जुर्माने के मिलेगा। इसके अलावा, अगर टिकट बुक करते समय नाम में कोई गलती हो गई है, तो बुकिंग के 24 घंटे के भीतर उसे फ्री में ठीक कराया जा सकेगा।
DGCA के नियमों के अनुसार, अब यात्रियों को टिकट कैंसिल करने के बाद रिफंड के लिए हफ्तों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एयरलाइंस को हर हाल में 14 वर्किंग डेज के भीतर रिफंड की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
सबसे बड़ी बात यह है कि अब रिफंड की जिम्मेदारी ट्रैवल एजेंट की नहीं, बल्कि सीधे एयरलाइन की होगी। इससे यात्रियों को अपने पैसे के लिए दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा और 14 दिन में उनका पैसा वापस मिल जाएगा।
हालांकि यह सुविधा पाने के लिए DGCA की कुछ शर्तें हैं-
पिछले साल दिसंबर में इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में हुई भारी गड़बड़ी और यात्रियों की बढ़ती शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया है। उस समय कई उड़ानें रद्द हुई थीं और लोगों को रिफंड पाने में काफी दिक्कतें हुई थीं। इसी समस्या को देखते हुए DGCA ने रिफंड के नियमों को सख्त कर दिया है।