
आंध्र प्रदेश को आधिकारिक रूप से अपनी नई राजधानी मिल गई है। अमरावती को प्रदेश की स्थायी राजधानी का दर्जा मिल गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की मंजूरी के बाद भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कानून मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2026 को 2 जून 2024 से प्रभावी माना जाएगा।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 7 अप्रैल 2026 को आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती की घोषणा के साथ भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन की फोटो शेयर की है। यह सिर्फ एक ऐलान नहीं, बल्कि राज्य के लंबे इंतजार का अंत है।
भारत सरकार ने 6 अप्रैल 2026 को “आंध्र प्रदेश रीऑर्गनाइजेशन (अमेंडमेंट) एक्ट, 2026” जारी किया। यह आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में संशोधन करता है। गजट ऑफ इंडिया के एक्स्ट्राऑर्डिनरी भाग में प्रकाशित इस अधिनियम (नंबर 7 ऑफ 2026) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होगी।
संशोधन में धारा 5 में बदलाव किया गया है। पहले जहां नई राजधानी की बात थी, अब उसमें अमरावती को शामिल कर दिया गया है। साथ ही, स्पष्टीकरण 2 जोड़ा गया है, जिसमें अमरावती को आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2014 के तहत अधिसूचित कैपिटल सिटी एरिया के रूप में परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम को 2 जून 2024 से प्रभावी माना गया है।