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शिवहर में मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत मामलों के निपटारे का लक्ष्य निशुल्क होगी सुनवाई




शिवहर में इस वर्ष का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च को सिविल कोर्ट में आयोजित किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, शिवहर के सचिव एवं न्यायाधीश ललन कुमार रजक ने यह जानकारी दी। न्यायाधीश रजक ने बताया कि पिछले वर्ष 13 दिसंबर 2021 को आयोजित लोक अदालत में 119 अदालती मामलों का निपटारा किया गया था। इसके अलावा, बैंक से संबंधित कई मामलों का भी समझौते के जरिए समाधान हुआ था। अब तक 748 मामलों की पहचान की गई इस वर्ष लोक अदालत में कम से कम 200 मामलों के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है। अब तक कुल 748 मामलों की पहचान की गई है, जिनमें से 728 मामलों में संबंधित पक्षों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। पुलिस विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि लोक अदालत से जुड़े मामलों की तामील प्राथमिकता के आधार पर की जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय आपराधिक मामले, जैसे मामूली मारपीट (धारा 323), गाली-गलौज (धारा 504), धोखाधड़ी (धारा 420), एनआई एक्ट (चेक बाउंस), वैवाहिक विवाद और भरण-पोषण के मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बैंक ऋण से संबंधित मामलों का भी आपसी समझौते से समाधान संभव है। प्री-लिटिगेशन स्तर पर मामलों को निपटाया जाएगा लोक अदालत का लाभ उठाने के इच्छुक पक्षकार यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका मामला सुलहनीय है या नहीं। इसके लिए वे संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। प्री-लिटिगेशन स्तर पर भी मामलों को सूचीबद्ध कर 14 मार्च को अंतिम रूप से निपटाया जाएगा। लोक अदालत को सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों, बैंक अधिकारियों और वन विभाग सहित अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ बैठकें आयोजित की गई हैं। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय लोक अदालत पूरी तरह से निशुल्क सेवा प्रदान करती है। इसमें दोनों पक्षों की आपसी सहमति से सुनवाई कर विवादों का अंतिम समाधान किया जाता है।



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