
द्वारका हादसे में बेटे को खोने पर मां का छलका दर्द | Image:
Republic, ANI
Delhi Dwarka Accident: सिंगल मदर, जिसने अकेले अपने बच्चे को पाल-पोसकर बड़ा किया, उसे पढ़ाया-लिखाया और सपने दिखाए… एक सड़क हादसे ने उनसे उनकी सारी खुशियां, उनका इकलौता सहारा और पूरा जीवन छीन लिया। कथित तौर पर रील के लिए स्टंट कर रहे एक स्कॉर्पियो वाले ने 23 वर्षीय बाइक सवार साहिल धनेशरा को बुरी तरह से कुचल दिया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। बेटा तो इस दुनिया से चला गया, अब रोते-बिलखते हुए मां उसके लिए न्याय की गुहार लगा रही हैं।
द्वारका में हुआ था हादसा
मामला 3 फरवरी 2026 का है। द्वारका साउथ थाना क्षेत्र के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो (UP-57 BM-3057) ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 23 साल के साहिल नाम के एक युवक की मौत हो गई। आरोपी ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। उसे घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार वो रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा था, ओवरटेकिंग के दौरान हादसा हुआ। गाड़ी में उसकी बहन भी थी।
‘बहन संग स्कॉर्पियो पर रील बनाने निकला और उसने…’
साहिल की मां इन्ना मकान के आरोप के अनुसार आरोपी युवक फन रील बना रहा था, जिस दौरान यह हादसा हुआ। उन्होंने रोते हुए घटना पर अपना दर्द बयां किया है। ANI से बात करते हुए इन्ना मकान ने बताया कि उनका बेटा 3 फरवरी को ऑफिस जा रहा था। वह (स्कॉर्पियो चालक) अपनी बहन के साथ अपनी स्कॉर्पियो पर फनी रील बनाने निकला था। रील में स्कॉर्पियो की रफ्तार साफ देखने मिल रही है। वह (स्कॉर्पियो चालक) विपरीत लेन में गाड़ी चला रहा था और बस के ठीक सामने आकर स्टंट करने लगा।
उन्होंने आगे बताया कि मेरे बेटे ने दाईं ओर देखा कि जगह है या नहीं, क्योंकि बस के बाईं ओर एक ई-रिक्शा खड़ी थी। स्कॉर्पियो मोटरसाइकिल से टकराई और सड़क किनारे खड़ी कार को भी टक्कर मार दी। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो चालक ने ब्रेक नहीं लगाए। इस दुर्घटना में एक टैक्सी चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह एक आपराधिक कृत्य है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनके माता-पिता अमीर हैं, इसलिए वे सड़क पर कुछ भी कर सकते हैं, यह एक क्रिमिनल सोच है। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है। मेरे बेटे की मौत उनकी फनी रील की वजह से हुई।
पहले से थे कई चालान, फिर भी…
मकान ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि उसके (स्कॉर्पियो चालक) खिलाफ पहले से ही तेज गति से गाड़ी चलाने के कई चालान हैं। फिर भी उसके पिता ने उसे गाड़ी चलाने से नहीं रोका। मैं अपने बेटे के लिए न्याय चाहती हूं। ऐसे लोगों की वजह से सड़क पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके (स्कॉर्पियो चालक) पास तो लाइसेंस भी नहीं है।
साहिल की मां ने बताया कि इस दुर्घटना के बाद किस तरह विवाद से बचने के लिए बस चालक लिए घटनास्थल से भाग गया। टैक्सी चालक हिलने-डुलने की भी हालत में नहीं था। लोगों ने उसे खींचकर बाहर निकाला। मेरे बेटे को टक्कर मारने के बाद भी उन लोगों ब्रेक नहीं लगाया; उन्होंने टैक्सी को टक्कर मारी, जिसके बाद टैक्सी ने बस को टक्कर मार दी। उनका स्पीड पर कोई कंट्रोल नहीं था। तबाही मचाने के बाद लोगों उन्हें पकड़ लिया। यह कृत्य आपराधिक गतिविधि को दर्शाता है।
‘ये कोई गलती नहीं, क्रिमिनल सोच है’
इन्ना ने कहा कि ये बच्चे सोचते हैं कि वे सड़कों पर कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनके माता-पिता के पास पैसा है और उन्हें सजा नहीं मिलेगी। यह एक आपराधिक मानसिकता है, ‘गलती’ नहीं। इसे महज दुर्घटना नहीं कहा जा सकता क्योंकि वे वीडियो के लिए स्टंट करने के लिए घर से निकले थे। उनकी रील की वजह से मेरे बच्चे की जान चली गई। वहां अन्य छात्र भी थे, अगर उस सड़क पर और बच्चे होते तो उनकी जान भी जा सकती थी।
उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी मानसिकता को दर्शाता है जहां वे मानते हैं कि पैसा उन्हें व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाने की शक्ति देता है। ये लोग सोचते हैं कि उनके पैसे उन्हें सड़क पर ‘मौज-मस्ती’ के लिए जो चाहें करने की छूट देते हैं। इससे सड़क पर चलने वाला हर बच्चा असुरक्षित हो जाता है। यह व्यवस्था, जहां अमीर लोग खुद को सजा से ऊपर समझते हैं, बंद होनी चाहिए। मेरा बच्चा चला गया, लेकिन ये हरकतें बंद होनी चाहिए। मैं अपने बेटे के लिए न्याय चाहती हूं।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, द्वारका साउथ पुलिस स्टेशन में गंभीर सड़क दुर्घटना की सूचना सुबह लगभग 11:57 बजे मिली थी। मौके पर पहुंचने पर पुलिस को तीन वाहन और एक मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में मिले। मोटरसाइकिल चालक, जिसकी पहचान बाद में साहिल धनेशरा (23) के रूप में हुई, वह घटनास्थल पर ही मृत पाया गया। पुलिस ने इस मामले में विभिन्ना धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।
आरोपी ड्राइवर को बोर्ड एग्जाम के लिए मिली अंतरिम जमानत
पुलिस ने बताया कि साहिल का पोस्टमार्टम हो चुका है और रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। घायल टैक्सी चालक का बयान दर्ज कर लिया गया है। आरोपी स्कॉर्पियो चालक को नाबालिग होने की वजह से किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया और निगरानी गृह में भेजा गया। 10 फरवरी 2026 को कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर उनको अंतरिम जमानत दे दी गई।