
दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद एक्टर और कॉमेडियन राजपाल यादव आज,16 फरवरी को जेल से बाहर आ सकत हैं। चेक बाउंस केस में दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव के वकील को अंतरिम जमानत के लिए प्रतिवादी के नाम पर 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने का आदेश दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट मे राजपाल यादव के वकील को प्रतिवादी के नाम पर 1.5 करोड़ रुपये जमा करने के लिए दोपहर 3 बजे तक का समय दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, अगर आप DD आज दोपहर 3 बजे तक जमा कर देते हैं, तो हम राजपाल यादव को रिहा कर देंगे। अगर नहीं कर पाए तो हम कल सुबह इस मामले पर सुनवाई करेंगे।
राजपाल यादव को इतनी रकम जमा करने के दिए आदेश
बताते चलें कि राजपाल यादव की इस मुश्किल घड़ी में फिल्म इंडस्ट्री से कई नाम सामने आए हैं, जो उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। अभिनेताओं के साथ-साथ नेताओं ने भी एक्टर को लाखों रुपये की फाइनेंसियल मदद की है। रिपोर्ट्स के अनुसार, सेलेब्स और नेताओं की मदद को मिलाकर अब तक 1 करोड़ 58 लाख रुपये ही जुड़ पाए हैं। हालांकि इसमें गुपचुप मदद करने वालों (गुरु रंधावा, सलमान खान, सोनू सूद, डेविड धवन) के रकम नहीं जोड़े गए। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि एक्टर आज सलाखों के पीछे से बाहर आ जाएंगे।
बता दें कि राजपाल यादव पिछले 12 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने 5 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट के आदेश पर सरेंडर किया था। कोर्ट ने उन्हें लगभग 9 करोड़ रुपये के बकाया लोन और चेक बाउंस केस में 6 महीने की सजा काटने का निर्देश दिया है। सोमवार की सुनवाई में कोर्ट ने राजपाल यादव के वकील को दोपहर 3 बजे तक प्रतिवादी के नाम 1.5 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि ये मामला 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी पहली डायरेक्टिड फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से करीब पांच करोड़ रुपये का लोन लिया था। फिल्म फ्लॉप हो गई और वो कर्ज नहीं चुका पाए। फिर देखते ही देखते ब्याज, जुर्माना और देरी के कारण ये राशि बढ़कर लगभग 9 करोड़ रुपये हो गई। राजपाल ने पैसा चुकाने के लिए कई चेक दिए जो बाउंस हो गए। इसी के चलते कंपनी ने उनके खिलाफ करीब सात अलग-अलग केस दायर किए हैं।