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पर ने लगाया लाख का जुर्माना


बाज़ार नियामक SEBI (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ने सोमवार को रिलायंस सिक्योरिटीज पर ₹7 लाख का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना शेयर ब्रोकर्स के नियमों का पालन न करने के कारण लगाया गया है। SEBI ने अपने आदेश में कहा है कि यह जुर्माना 45 दिनों के भीतर भरना होगा।

जांच में सामने आईं कई खामियां

SEBI ने दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच रिलायंस सिक्योरिटीज की जांच की थी ताकि यह देखा जा सके कि कंपनी शेयर ब्रोकिंग के नियमों का पालन कर रही है या नहीं। जांच में पता चला कि कंपनी ने तीन बार ग्राहकों को भेजे गए डेली मार्जिन स्टेटमेंट में गलत जानकारी दी। इसके अलावा, एक बार लेज़र बैलेंस भी गलत तरीके से रिपोर्ट किया गया।

RBS डेटा में भारी गड़बड़ी

SEBI ने पाया कि रिस्क-बेस्ड सुपरविजन (RBS) रिपोर्ट में भी गलत जानकारी दी गई। कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि ₹16.13 करोड़ बैंक और क्लीयरिंग में उपलब्ध हैं, लेकिन असल में ये रकम ₹312.57 करोड़ थी, जिसे रिपोर्ट में शामिल ही नहीं किया गया। कंपनी ने कुछ मामलों में अपफ्रंट मार्जिन की कमी के कारण लगे जुर्माने को सीधे ग्राहकों पर डाल दिया, जो नियमों के खिलाफ है। SEBI के अनुसार, ऐसे जुर्माने को किसी भी हालत में ग्राहक पर नहीं डाला जा सकता।

साइबर सुरक्षा में भी लापरवाही

SEBI ने कंपनी की साइबर सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट्स में भी खामियां पाई हैं। अप्रैल 2021 से सितंबर 2022 तक तीन ऑडिट रिपोर्ट्स में गंभीर टिप्पणियां की गईं। रिलायंस सिक्योरिटीज ने न तो किसी साइबर सुरक्षा अधिकारी को नियुक्त किया, और न ही किसी नए सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल से पहले टेस्ट कराने की पुष्टि की। SEBI ने कहा कि इन सभी मामलों में रिलायंस सिक्योरिटीज ने शेयर ब्रोकिंग से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए उस पर ₹7 लाख का जुर्माना लगाया गया है। (एजेंसी के इनपुट के साथ)


First Published – April 7, 2025 | 6:47 PM IST



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