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जिले के सभी निजी स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। विभाग के आदेशानुसार, अब प्रत्येक निजी स्कूल को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर स्कूल से जुड़ी सभी जानकारियां अपडेट करनी होंगी। इस कार्य के लिए विभाग ने 30 जून की समय-सीमा निर्धारित की है। जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक, स्कूलों को पारदर्शी तरीके से अपने शिक्षकों की संख्या और उनकी योग्यता, शैक्षणिक संरचना, स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, प्रति कक्षा विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात, निर्धारित शिक्षण शुल्क (फीस स्ट्रक्चर), और स्कूल की बुनियादी सुविधाओं का पूरा विवरण वेबसाइट पर सार्वजनिक करना होगा। इसके अलावा, स्कूलों को अपने परिवहन बेड़े में चल रही वैन, मिनी बस और बड़ी बसों की कुल संख्या के साथ-साथ बोर्ड से प्राप्त मान्यता की अद्यतन स्थिति भी वेबसाइट पर साझा करनी होगी। शिक्षा विभाग को लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर यह कदम उठाया गया है, क्योंकि कई स्कूल नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। अभिभावकों को सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी। विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई स्कूल निर्धारित समय-सीमा के भीतर वेबसाइट पर अनिवार्य जानकारियां अपलोड नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 1 से 31 जुलाई तक पूरे जिले में एक विशेष सघन जांच अभियान चलाया जाएगा।
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