इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने ग्राम प्रधानों के 6 महीने कार्यकाल बढ़ाने पर नाराजगी जताते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव की संभावित तारीख 10 जुलाई तक बताने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव टालने का कोई औचित्य नहीं है।