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सरस्वती पूजा को लेकर संवेदनशील स्थल चिन्हित शेखपुरा में ने की मीटिंग अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई…




शेखपुरा में आगामी बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए मंगलवार को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक जिलाधिकारी शेखर आनंद की अध्यक्षता में ‘मंथन सभागार’ में हुई। इसमें पुलिस अधीक्षक बलिराम कुमार चौधरी सहित जिले के सभी वरीय पदाधिकारी और शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहे। जिला प्रशासन द्वारा जारी संयुक्त आदेश के अनुसार, जिले में 51 संवेदनशील स्थल चिह्नित किए गए हैं। इन स्थानों पर दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बसंत पंचमी का उत्सव 23 जनवरी को मनाया जाएगा और प्रतिमा विसर्जन 24 जनवरी तक हर हाल में सुनिश्चित करना होगा। जुलूस में DJ और अश्लील गाने बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा बैठक में सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए। इसके तहत, जुलूस में DJ और अश्लील गाने बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना किसी भी कोचिंग संस्थान या सार्वजनिक स्थल पर प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकेगी। अवैध चंदा वसूली करने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी पूजा समितियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने 20 कार्यकर्ताओं के आधार कार्ड थाने में जमा करें। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करें कि जुलूस के दौरान कोई भी भड़काऊ नारा न लगाया जाए। पुलिस अधीक्षक ने सख्त लहजे में कहा कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। अवैध चंदा वसूली करने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इसके अतिरिक्त, उत्पाद अधीक्षक को शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सघन छापेमारी का निर्देश दिया गया है। गोताखोरों और पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी जिला प्रशासन ने कार्यपालक अभियंता को विसर्जन रास्ता के सभी ढीले और जर्जर तारों को तुरंत दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। विसर्जन स्थलों पर पानी की गहराई को देखते हुए प्रशिक्षित गोताखोरों और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को अपने-अपने निर्धारित स्थल पर समय से उपस्थित होकर कर्तव्य का निर्वहन करने का निर्देश दिया। उन्हें असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भी निर्देशित किया गया है।



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