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किशनगंज मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुक्तेश मनोहर की अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में दोषी मोहम्मद कासिम को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। मंझिया वार्ड संख्या 34 निवासी कासिम को यह सजा मिली है। यह फैसला पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और समर्पित चार्जशीट के आधार पर सुनाया गया। मामले में अभियोजन का संचालन अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार ने किया। यह कांड जीआर संख्या 1132/2019 और किशनगंज सदर थाना कांड संख्या 295/2019 से संबंधित था। 2019 का है मामला, वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा अदालत ने आरोपी को धारा 25 (1-बी) ए आर्म्स एक्ट के तहत दो वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी। इसी मामले में धारा 26 (1) आर्म्स एक्ट के अंतर्गत भी दो वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को प्रत्येक धारा के तहत दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। यह मामला वर्ष 2019 में जून माह का है, जब शहर के केलटेक्स चौक पर वाहन जांच के दौरान मोहम्मद कासिम पुलिस को देखकर भागने लगा था, जिसे खदेड़कर पकड़ा गया था।
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